मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार के ताजा आदेश के बाद अब ‘लोहार’ जाति को केंद्रीय नौकरियों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
नीतीश सरकार ने निर्देश जारी किया है कि अब ‘लोहार’ जाति को अति पिछड़ा का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की बजाय अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सरकार ने राज्य के सभी डीएम को इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए
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