हाईकोर्ट ने बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर आज निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में इबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती, बिहार निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला, EBC आरक्षण पर आया बड़ा फैसला, राज्य सरकार की दलीलों को कोर्ट ने किया खारिज, EBC आरक्षित सभी सीटें कहलाएंगी सामान्य सीट, सुप्रीम कोर्ट के तीन क्राइटेरिया का होगा पालन, राज्य निर्वाचन आयोग को लेना होगा फैसला चीफ जस्टिस संजय क़रोल एवं संजय कुमार की खंडपीठ ने सुनील कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के 29 सितम्बर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया..गौरतलब है कि स्थानीय निकायों के चुनाव 10 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले है। कोर्ट सुनवाई पूरी का निर्णय सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि इस मामलें पर निर्णय पूजा अवकाश में सुना दिया जाएगा।
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