सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के रोडरेज मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना ही फैसला बदलते हुए ये सजा सुनाई है. धर, नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला स्थित अपने घर से समर्थकों के साथ चंडीगढ़ निकल गए हैं.इससे पहले अदालत ने 15 मई 2018 को नवजोत सिद्धू पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को जेल जाना पड़ेगा. आईए जानते हैं कि जेल से बचने के लिए उनके पास क्या विकल्प बचे हैं. 1998 में सिद्धू ने पटियाला के एक मार्केट में 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से मारपीट की थी. इसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी. इस मामले में सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ. दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया...
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गुरुवार, मई 19, 2022
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्द् को एक साल की जेल
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