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बुधवार, नवंबर 24, 2021

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चों के साथ होने वाले ओरल सेक्स को 'अति गंभीर अपराध' मानने से इनकार कर दिया

 बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल में ही बच्चों के साथ होने वाले ओरल सेक्स को 'अति गंभीर अपराध' मानने से इनकार कर दिया था. साथ ही दोषी की सजा भी घटा दी थी. अदालत के इस फैसले को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए थे. अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी कूद पड़ा है.इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तत्काल अपील दायर करने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. बाल अधिकार पैनल ने खत में कहा है कि इस मामले में अदालत ने सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल तक कर दिया. साथ ही ओरल सेक्स को 'गंभीर अपराध' मानने से इनकार कर दिया. 



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