एक बार में तीन तलाक को आपराधिक मामला के दायरे में लाने के लिए सरकार गुरुवार को लोकसभा में बिल पेश किया -------जिसे ‘द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज’ नाम दिया गया है--------कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इसे पेश किया------इस बिल को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुआई में इंटर-मिनिस्टिरियल ग्रुप ने तैयार किया है--------इसके तहत 'तलाक-ए-बिद्दत' को गैरकानूनी बताया गया है-------फिर चाहे वह बोलकर दिया गया हो, ईमेल से दिया गया हो या एसएमएस-वॉट्सऐप से दिया गया हो---------- बता दें, यूनियन कैबिनेट ने इसी महीने इस बिल के मसौदे को मंजूरी दी थी--------दूसरी तरफ, इस मामले में पिटीशनर सायरा बानो ने कहा है कि बहुविवाह और निकाह हलाला को भी बैन करने के लिए कोर्ट में अपील दायर करेंगी-------
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गुरुवार, दिसंबर 28, 2017
द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल पेश
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