मुजफ्फरपुर ::हिन्दुस्तान' के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन समेत सभी सात आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप गठन नहीं हो सका। इस मामले में समय देने की मांग करते हुए सीवान जेल में बंद अजरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां के अधिवक्ता शरद कुमार सिन्हा ने जिला व सत्र न्यायाधीश एचएन तिवारी को आवेदन सौंपा। आवेदन में कहा कि संज्ञान के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के बाबत सीबीआई के कोर्ट में अर्जी दी गई थी। इस दौरान संज्ञान के आदेश की कॉपी नहीं मिल सकी है। इस कारण ऊपरी अदालत में अपील नहीं कर सका। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख तय की है। इस दौरान तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किए गए। वहीं अजरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीवान जेल से पेश हुए। जबकि मुजफ्फरपुर जेल में बंद सोनू कुमार गुप्ता, रिषु कुमार जायसवाल, राजेश कुमार, विजय कुमार गुप्ता व रोहित कुमार सोनी को भी कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। गौरतलब है कि मामले में 22 अगस्त को सीबीआई ने पूर्व सांसद समेत सात आरोपितों पर चार्जशीट दाखिल की थी। बता दें कि मई 2016 की रात सीवान के स्टेशन रोड में 'हिन्दुस्तान' के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार हत्या कर दी गई थी। पत्नी आशा रंजन ने नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
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मंगलवार, नवंबर 14, 2017
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हिन्दुस्तान' के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन समेत सभी सात आरोपितों के खिलाफ
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