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सोमवार, जुलाई 31, 2017

राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका हाई कोर्ट ने खारिज

पहले राजभवन को विश्वास दिलाने...फिर विधानसभा में विश्वास जीतने के बाद अब पटना हाईकोर्ट में भी नीतीश सरकार की विजय हुई है। नीतीश कुमार को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। ...बिहार में 26 जुलाई की रात बहुत तेज़ी से सियासी घटना क्रम बदले और 27 जुलाई की सुबह दस बजे नीतीश कुमार ने बीजेपी  के सुशील मोदी के साथ मिलकर शपथ भी ले लिया। सरकार के गठन के खिलाफ कोर्ट में दो याचिका दाखिल की गई। पहली याचिका बड़हरा के राष्ट्रीय जनता दल विधायक सरोज यादव और अन्य ने दायर की थी जबकि दूसरी याचिका नौबतपुर के समाजवादी नेता जितेन्द्र कुमार ने दायर की थी।  सोमवार को बहुमत परीक्षण से जुड़े इस मसले पर सुनवाई होनी थी...तो सभी को इंतजार था.....लेकिन पटना हाई कोर्ट ने जल्द ही ये कहकर कि बहुमत साबित हो चुका है अब हस्तक्षेप नहीं कर सकते......याचिका खारिज कर दी।    नीतीश सरकार ने 27 जुलाई को शपथ ग्रहण किया था जिसको लेकर आरजेडी का विरोध लगातार जारी है। याचिकाकर्ता ने राज्यपाल के फैसले पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के होने के कारण पहले आरजेडी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाना चाहिए था, लेकिन नियमों को दरकार कर नीतीश कुमार को आमंत्रित कर लिया गया। याचिका में एस आर बोम्मई मामले का भी हवाला दिया गया । लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी । अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट  जाने की बात कर रहे हैं। .नीतीश सरकार को फिलहाल राहत मिली है क्योंकि हाईकोर्ट की कोई विपरित टिप्पणी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकती थी...वैसे राजद खेमे ने भी हार नहीं मानी है.....सर्वोच्च न्यायालय में जाने की बात कर रहे हैं ।

                                                           


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