दिल्ली हाईकोर्ट ने आज पुलिस से कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की चल रही जांच के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दर्ज करें। न्यायमूर्ति जी.एस.सिस्तानी की पीठ और चंदर शेखर ने पुलिस को मामले में सीबीआई की अगुवाई वाली एसआईटी की अदालत द्वारा निगरानी की जांच के लिए सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस की तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस के वकील वकील राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी की स्थिति रिपोर्ट अदालत के कमरे में दी गई है, ताकि वह इसे रिकार्ड में दर्ज करने से पहले ही जाना चाहें।
मेहरा ने अदालत को बताया कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा नेता की याचिका ने पुलिस के खिलाफ मामले की जांच के गंभीर आरोप लगाए हैं, इसलिए एजेंसी को अपना खड़ा करने के लिए समय दिया जाना चाहिए।
मेहरा ने अदालत को बताया कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा नेता की याचिका ने पुलिस के खिलाफ मामले की जांच के गंभीर आरोप लगाए हैं, इसलिए एजेंसी को अपना खड़ा करने के लिए समय दिया जाना चाहिए।
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