बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव वार्ड पार्षद नहीं बल्कि अब सीधे जनता करेगी। इसके साथ ही नगर परिषदों, नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, उप-मुख्य पार्षद को भी सीधे जनता ही चुनेगी। राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संशोधित कानून बिहार के सभी 263 नगर निकायों में लागू होगा। सरकार के इस फैसले से अब मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में पैसे के खेल बंद हो जाएगा.. सरकार के इस फैसले पर पटनासिटी के वार्ड 67 के समाजसेवी विक्रम साह ने खुषी जताई है उन्होंने कहा कि मेयर के चुनाव के लिए वो भी पूरी तरह तैयार है..
Live News
शुक्रवार, मार्च 11, 2022
सरकार के इस फैसले पर पटनासिटी के समाजसेवी विक्रम साह ने ख़ुशी जताया
Labels:
breakingnews
Hindi
patnacity
patnacity
Labels:
breakingnews,
Hindi,
patnacity
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें