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शुक्रवार, जनवरी 15, 2021

विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं को एकमुश्त 25 हज़ार की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है

 सासाराम में अल्पसंख्यक समुदाय के विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के प्रचार प्रसार के कमी के कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जिला कल्याण विभाग कल्याण विभाग द्वारा विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं को एकमुश्त 25 हज़ार की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। लेकिन इस योजना में लाभुको की संख्या काफी कम है। जिला कल्याण विभाग इसके लिए प्रचार प्रसार कर रही है। इसके तहत 18 से 50 साल तक की विधवा महिलाएं तथा 2 साल से अधिक की परित्यक्त महिला को यह लाभ दिया जाता है। जनप्रतिनिधि जलावे सक्षम अधिकारियों के अनुसंशा पर इसकी स्वीकृति दी जाती है। लेकिन इस योजना में लाभुकों की संख्या काफी कम है। सामान्य लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी उपेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। ताकि ज्यादा से ज्यादा पीड़ित महिलाएं इसका लाभ ले सके। इस योजना के तहत एकमुश्त 25 हज़ार की राशि से महिलाओं को कुछ स्वावलंबन हो सके।


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