बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सीबीआई की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दावा किया है कि इस केस में हत्या का कोई सबूत नहीं मिला और सभी 35 लड़कियों को जीवित पाया गया..CBI ने साफ किया है कि वहां से मिली हड्डियां कुछ अन्य वयस्कों की पाई गईं हैं...इस केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट आगामी 14 जनवरी को अपना फैसला सुना सकती है. मुख्य मामले में आरोपी ब्रजेश ठाकुर है.

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