पटना हाईकोर्ट ने महज दो बोतल नेपाली शराब मिलने पर बस को जब्त कर लेने की कार्रवाई पर हैरानी जाहिर की है। कोर्ट ने बस को तत्काल छोडऩे का निर्देश दिया.......मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि शराब मिलने पर बस को ज़ब्त करना किसी समस्या समाधान नहीं......खंडपीठ ने एक साथ जब्त कई वाहनों को भी छोडऩे का निर्देश संबंधित जिलाधिकारियो को दिया। याचिका सहरसा जिले के सिहौल गाँव के निवासी सुजन कुमार सिंह ने दायर की थी.....24 फरवरी को जोगबनी थाना के चेकपोस्ट पर गाड़ी की तलाशी में सीट के नीचे सेे 2 बोतल नेपाल निर्मित शराब पाए जाने के कारण पूरी गाड़ी को ही मजिस्ट्रेट ने जब्त कर ली गई.................

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