चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में रांची की अदालत ने लालू प्रसाद-जगन्नाथ मिश्रा को पांच साल और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले में 56 में से 50 को दोषी करार दिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव और जगननाथ मिश्रा भी शामिल है. अदालत ने इस मामले में छह को बरी कर दिया है.जब यह घोटाला हुआ था तो वह बिहार के सीएम थे. यह 33.67 करोड़ के घोटाले का मामला है......950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 33 करोड़, 67 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाया.......

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