बिहार पुलिस में सात हजार सिपाही बहाल किये जायेंगे. पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिपाहियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है--------हाईकोर्ट ने गुरूवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए सिपाहियों की बहाली का रास्ता साफ किया------राज्य सरकार की अपीलों पर न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था जिसे बुधवार को सुनाया गया---------कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया--------
गौरतलब है कि 2014 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक आदेश में राज्य सरकार को सिपाहियों के रिक्त पड़े पदों को भरने को कहा था. इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने अपील दायर की थी. कोर्ट ने सुनवाई के साथ ही राज्य सरकार की अपील को नामंजूर कर दिया....
गौरतलब है कि 2014 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक आदेश में राज्य सरकार को सिपाहियों के रिक्त पड़े पदों को भरने को कहा था. इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने अपील दायर की थी. कोर्ट ने सुनवाई के साथ ही राज्य सरकार की अपील को नामंजूर कर दिया....
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