चारा घोटाला के एक मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई ----लेकिन अभी वे जेल में ही रहेंगे. लालू यादव को अभी महज देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिली है जबकि बाकी तीन- चाईबासा के दो मामले, दुमका के मामलों में उनकी सजा जारी है. जबकि डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में अभी ट्रायल जारी है.इस साल 29 मई को रांची की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें तीन से चार वर्षों की सजा सुनाई. एस.एन. मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा ट्रेजरी से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया था. अदालत ने इनमें से 11 लोगों को तीन साल और पांच अन्य को चार वर्षों की सजा सुनाई. सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था.सीबीआई ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. इनमें से 14 चारे की सप्लाई करते थे और दो सरकारी अधिकारी थे. सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 42 मामलों में अपना फैसला सुनाया दिया है.
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शुक्रवार, जुलाई 12, 2019
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली
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