स्कूल बसों की रफ्तार पर लगाम लगाने की पुख्ता तैयारी शुरू हो गई है। गति सीमा पर लगाम के लिए 15 मार्च तक पटना सहित राज्य भर के स्कूली बसों में स्पीड लिमिट डिवाइस (स्पीड गवर्नर) लगाना अनिवार्य हो गया है। इस डिवाइस के बस में लग जाने के बाद उसकी अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं हो सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर परिवहन अधिनियम की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट रद कर दिया जाएगा। यह आदेश मंगलवार को राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षकों को दे दिया गया है।
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गुरुवार, फ़रवरी 15, 2018
पटना सहित राज्य भर के स्कूली बसों में स्पीड लिमिट
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